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DELHI-NCR
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एच. पी. वी. टीकों पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन केंद्र से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एच. पी. वी. टीकाकरण अभियान को रोकने से इनकार कर दिया। अधिकारियों को अब चार सप्ताह के भीतर टीके की शुरुआत के बारे में बताना होगा। अदालत ने टीके लगाने से पहले उचित प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर जोर दिया। एक जनहित याचिका ने
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