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सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, उन्हें अब पेट्रोल नहीं मिलेगा।
नई दिल्ली, 4. \1: उच्चतम न्यायालय ने तृतीय पक्ष बीमा के बिना चलने वाले वाहनों \u0B3C को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि जिन वाहनों के पास वैध तृतीय पक्ष बीमा नहीं है, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस
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