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ट्रिपल मर्डर केस में 22 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के एक व्यक्ति को बरी किया; पुनर्वास का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की कि निचली अदालत सबूतों का उचित मूल्यांकन करने में विफल रही, जबकि अपीलीय प्रक्रिया ने कमियों को पर्याप्त रूप से दूर नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप 22 साल की जेल हुई।
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