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संसद ने विलंबित जन्म और मृत्यु पंजीकरण मानदंडों को कड़ा करने वाला विधेयक पारित किया

संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जिसमें दो साल से अधिक की देरी से पंजीकरण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई। सरकार ने कहा कि
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