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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एस. आई. आर. की समय सीमा बढ़ाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

ई. सी. आई. को एस. आई. आर. के संचालन का काम सौंपा गया है और यह एक विशेष निकाय है और हमें इस आधार पर आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं मिलता है कि ई. सी. आई. प्रक्रियात्मक मुद्दों को हल करने में सक्षम नहीं होगा।
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