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TELANGANA
हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों को दरकिनार किया, जे. एच. सहकारी भवन सोसायटी चुनावों के लिए रास्ता साफ किया
पीठ ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी। परिणाम घोषित होने के बाद, कोई भी पीड़ित व्यक्ति तेलंगाना सहकारी समिति अधिनियम, 1964 की धारा 61 (3) और 61 (4) के तहत चुनाव याचिका के माध्यम से चुनाव को चुनौती
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