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बिना इजाजत पटाखे जलाए तो होगी जेल, सरकारी कर्मियों को मंत्री ने चेताया
मिजोरम में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर नया कानून लागू किया गया है. बिना अनुमति पटाखे जलाने या रखने पर 3 महीने तक की जेल या 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम तोड़ने पर 6 महीने तक की जेल या 1 लाख रुपये तक
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