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‘शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का लाइसेंस रद्द हो’, केरल हाईकोर्ट का सख्त निर्देश

केरल हाईकोर्ट ने मोटर वाहन विभाग को शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस रद्द करने की शक्ति का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की घटनाओं में जानें जा रही हैं.
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